डेस्क । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी थानों में CCTV कैमरे हर समय चालू रहें और उनकी रिकॉर्डिंग तय अवधि तक सुरक्षित रखी जाए। मामला गौरेला थाने में सितंबर 2024 में दर्ज एनडीपीएस केस से जुड़ा है।आरोपियों ने कोर्ट में CCTV फुटेज और मोबाइल CDR उपलब्ध कराने की मांग की थी। पुलिस की ओर से बताया गया कि 18 महीने की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद CCTV फुटेज सिस्टम से डिलीट हो चुकी है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नष्ट नहीं होना चाहिए।कोर्ट ने पुलिस थानों में पर्याप्त स्टोरेज, पावर बैकअप और CCTV सिस्टम की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के करीब 550 थानों में लगभग 102 करोड़ रुपये की CCTV परियोजना पर भी काम चल रहा है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।हाईकोर्ट का यह आदेश पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि CCTV फुटेज जांच और न्यायिक प्रक्रिया में अहम साक्ष्य हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना पुलिस की जिम्मेदारी है।
थानेदार हो जाये सतर्क, थाने में CCTV साथ पर्याप्त स्टोरेज नही तो अब पुलिस पर होगी कार्यवाही – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट