जगदलपुर । जगदलपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पारिवारिक विवाद में हत्या के मामले में आरोपी नीलू मंडावी को दोषी ठहराया है,पीठासीन अधिकारी गोविंद नारायण जांगड़े ने भाभी जयमनी मंडावी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है, वहीं बड़े भाई बोंडूक मंडावी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 7 साल का सश्रम कारावास दिया गया, दोनों मामलों में सात-सात वर्ष की सजा के साथ 100-100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, मामला परपा थाना क्षेत्र के बड़े बोदल गांव का है, घटना करीब डेढ़ साल पहले रात 8 बजे की है, जब आरोपी लोहे की रॉड और हथौड़ा लेकर पहुंचा था, और भाभी पर बार बार मायके जाने का आरोप लगाते हुए उसने जानलेवा हमला कर दिया, बीच-बचाव करने पहुंचे बड़े भाई पर भी आरोपी ने सिर और चेहरे पर गंभीर वार किए, हमले में आरोपी की भाभी जयमनी की ईलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई बोंडूक मण्डावी गंभीर रूप से घायल हुआ, जांच के बाद अभियोजन ने बीएनएस की धारा 103(1) और 109 के तहत मामला अदालत में पेश किया,करीब डेढ़ साल चले ट्रायल में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना,इसके बाद अदालत ने हत्या के मामले में उम्रकैद और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई….
