रायपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (बिलासपुर): राज्य के बहुचर्चित कथित सेक्स सीडी कांड मामले में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ (सिंगल बेंच) के समक्ष हुई यह सुनवाई अधूरी रही, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि तय की है।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज ‘CBI बनाम कैलाश मुरारका एवं अन्य’ से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष अदालत द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ यह याचिका दायर की है।
विशेष सीबीआई अदालत ने अपने एक पूर्व आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत इस मामले में राहत/मुक्ति से जुड़े प्रावधानों का संदर्भ था। विशेष अदालत के इसी फैसले के विरोध में भूपेश बघेल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
सुनवाई की प्रमुख बातें:
- अदालत: हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बिलासपुर
- पीठ: जस्टिस पी.पी. साहू (सिंगल बेंच)
- याचिकाकर्ता: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
- प्रतिवादी: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
- वर्तमान स्थिति: सुनवाई अधूरी रही; आगामी सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से गरमाए इस प्रकरण में अब सभी निगाहें 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत सीबीआई के आदेश और विशेष अदालत के फैसले पर आगे की बहस सुनेगी।